प्रतिकर अवकाश ! COMPENSATORY LEAVE

COMPENSATORY LEAVE: प्रतिकर अवकाश अलग से कोई अवकाश नहीं है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, ये अवकाश साप्ताहिक या सार्वजनिक अवकाश के दिनों में किसी कर्मचारी से अतिरिक्त कार्य लिए जाने के एवज या बदले में विशेष रूप से देय होते हैं। इनको दिये जाने की प्रमुख शर्तें इस प्रकार है-:

  1. ये केवल अराजपत्रित कर्मचारी को ही देय हैं।
  2. जब कभी अराजपत्रित कर्मचारी अपने उच्च अधिकारी द्वारा किसी छुट्टी के दिन कार्य करने को बुलाया जाता है तभी उसे देय होता है।
  3. प्रतिकर अवकाश कर्मचारी की सुविधानुसार किसी भी कार्य दिवस को स्वीकार किया जा सकता है किन्तु यह प्रतिबन्ध है कि उसका उपभोग कार्य पर बुलाये जाने के एक माह के भीतर ही कर लिया जाए।
  4. एक माह की उपर्युक्त शर्त अवकाश स्वीकार करने वाले अधिकारी द्वारा विशेष परिस्थिति में शिथिल भी की जा सकती है।
  5. यदि कोई कर्मचारी रविवार या किसी छुट्टी में अपनें बकाया कार्य निस्तारण करने के स्वेच्छा से कार्यालय जाता है तो उसको प्रतिकर अवकाश अवकाश देय नहीं है।
  6. एक साथ दो दिन से अधिक प्रतिकर अवकाश देय नहीं है ।
  7. यदि कर्मचारी आधे दिन अर्थात लंच के समय तक छुट्टियों में काम करता है तो ऐसे आधे दिनों को छोड़कर एक दिन का प्रतिकर अवकाश स्वीकार किया जाना चाहिये प्रतिकर अवकाश का स्वीकर्ता अधिकारी वही होगा जो आकस्मिक अवकाश की स्वीकृति हेतु प्राधिकृत अधिकारी है।

[ कार्यालय कार्मिक सं0 3/2/1972 नियुक्ति-137 दिनांक 26 जुलाई 1973 प्रेषक आयुक्त एवं सचिव उत्तर शासन} । सहायता प्राप्त अशासकीय विद्यालयों के कर्मचारियों को भी अवकाश देय है। यह राजकीय विद्यालयों के इन्हीं श्रेणी के कर्मचारियों की भाँति देय है।

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