Family Pension
सरकारी सेवकों के अपनी सेवाकाल के दौरान न रहने पर उनके परिवार को मिलने वाली पारिवारिक पेंशन के मुख्य बिन्दुओं के बारे मे आपको बतायेंगें
Family Pension
Family pension को CCS pension Rules,1972 के Rule 54 में बताया गया है।
Family Pension
पारिवारिक पेंशन के लिए सरकारी सेवक किसी को नामित नहीं कर सकता है। परिवार के सदस्यों को ही फैमिली पेंशन सरकारी सेवक के मृत्यु के बाद दिया जाएगा।
Family Pension
1 वर्ष की निरन्तर सेवा पूरा करने के बाद ही किसी सरकारी सेवक को फैमिली पेंशन के योग्य माना जाता है।
Sub rule 2 of Rule 54
Family Pension
सेवानिवृत्ति के बाद यदि सरकारी सेवक अपने मृत्यु के दिन तक पेंशन ले रहा था, तो फैमिली पेंशन दिया जाएगा।
Sub rule 2 of Rule 54
Family Pension
1. Spouse पति या पत्नी
2. Children बच्चेंं
3. Parents माता-पिता
4. Disabled siblings दिव्यांग भाई-बहन
Sub rule 6 of Rule 54
फैमिली पेंशन के लिए परिवार के योग्य सदस्य
Family Pension
मृत सरकारी सेवक की विधवा या विधुर को फैमिली पेंशन उनके मृत्यु की तिथि तक या दूसरी शादी करने तक दिया जाता है।
Sub rule 6 of Rule 54
परिवार के सदस्यों की योग्यता
Family Pension
1. Family pension in Enhanced rate Last basic pay का 50%
Rate of family pension
2. Family pension in Normal rate Last basic pay का 30%
Family Pension
सरकारी सेवक की मृत्यु होने पर बढ़े दर पर फैमिली पेंशन स्वीकृत किया जाता है। यानी अंतिम बेसिक पे का 50% पर 10 साल के लिए दिया जाता है।
Family pension in Enhanced rate
Family Pension
यदि enhanced rate पर family pension दिया जा रहा है तो 125000/- per month ही किसी सरकारी सेवक के परिवार को अधिकतम फैमिली पेंशन मिल सकता है।
Maximum limit of family pension
Family Pension
यदि ordinary rate पर family pension दिया जा रहा है तो 75000/- per month ही अधिकतम किसी सरकारी सेवक के परिवार को मिल सकती है।
Maximum limit of family pension