UP राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना

UP राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना

इस आर्टिकल के माध्यम से हम आपकों UP राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी उपलब्ध करायेगें। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गरीब परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए इस योजना की शुरुआत की गयी है। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिये आपको उत्तर प्रदेश का नागरिक होना अनिवार्य है।

हम इस आर्टिकल में आगे राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना से मिलने वाले लाभ‚ पात्रता एंव आवेदन करने सम्बन्धी समस्त जानकारी उपलब्ध करा रहे हैं।

Rastriya Parivarik Labh Yojana क्या है ॽ

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गरीब परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए इस योजना की शुरुआत की गयी है। इस योजना के अन्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे आने वाले परिवार के मुखिया की मृत्यु होने पर उनके परिवारजनों को मुआवजा प्रदान किया जायेगा। मुखिया की मृत्यु होने पर परिवार में कोई कमाने वाला न होने की स्थिति पर राज्य सरकार द्वारा 30000 रूपये मुआवजा राशि प्रदान की जाएगी। इस योजना का लाभ लेने के लिए परिवार के सदस्य को इसके लिए आवेदन करना होगा। इसके साथ ही आवेदनकर्ता का खुद का बैंक अकाउंट आधार कार्ड से लिंक होना ज़रूरी है‚ जिसके बाद यह राशि DBT (Direct Bank Transfer) के माध्यम से की जाएगी।

इस योजना के अन्तर्गत पहले सरकार द्वारा मु० 20000 रुपये की धनराशि परिवार को उपलब्ध करायी जाती रही है‚ जिसे बढ़ाकर अब राज्य सरकार द्वारा मु० 30000 रूपये कर दिया गया है। इस योजना का क्रियान्वयन समाज कल्याण विभाग द्वारा किया जा रहा है।

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना आवेदन हेतु दिशा–निर्देश

दोस्तों इस योजना के अंतर्गत मुआवजा राशि पाने के लिए किये जाने वाले आवेदन के बारे में हम कुछ ज़रूरी दिशा निर्देश देने जा रहे है, इन सभी को ध्यान में रखते हुए ही आवेदन पत्र को भरे, बताये जा रहे निर्देश निम्न प्रकार से है.

  • आवेदन फार्म के सभी भाग अंग्रेज़ी में भरे जाएंगे।
  • आवेदक को इस फॉर्म में नेशनल बैंक खाते का विवरण दर्ज करना होगा।
  • सहकारी बैंक का खाता राष्ट्रीय पारिवारिक योजना के अंतर्गत मान्य नहीं है।
  • तहसील द्वारा से जारी आय प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।
  • आवेदक द्वारा भरी गई जानकारी को सत्य माना जाएगा और यदि किसी भी प्रकार की त्रुटि पाई गई तो आवेदक उसके लिए जिम्मेदार होगा।
  • महत्वपूर्ण दस्तावेजों की कॉपी आवेदन पत्र भरते समय अपलोड करना है।
  • मृत्यु प्रमाण पत्र केवल मान्यता प्राप्त अस्पताल, नगर पंचायत या तहसील स्तर से जारी किया हुआ ही मान्य होगा।
  • लाभार्थी का फोटो JPG फॉर्मेट में और इसके साथ ही हस्ताक्षर 20 केबी से ज्यादा नहीं होना चाहिए।
  • लाभार्थी का पहचान पत्र, बैंक पासबुक, मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र आदि पीडीएफ फॉर्मेट में 20 केबी से ज्यादा नहीं होना चाहिए।

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राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के फायदे

  • राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया है।
  • इस योजना के अंतर्गत परिवार के मुखिया की मृत्यु हो जाने पर मुआवजा प्रदान किया जायेगा।
  • इसमें केवल गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों को ही मुआवजा दिया जायेगा।
  • परिवार के मुखिया की मृत्यु हो जाने के बाद कोई कमाने वाला न होने पर परिवार वालो को 30000 रूपये का मुआवज़ा सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।
  • राज्य के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रो के गरीब परिवारों को इस योजना का लाभ प्रदान किया जायेगा।
  • इस योजना के अंतर्गत एकमुश्त धनराशि आवेदनकर्ता के बैंक खाते में जमा की जाएगी।
  • वही बता दे कि आवेदक का अपना बैंक अकाउंट होना अनिवार्य है।
  • इस योजना के अंतर्गत मिलने वाली मुआवजा राशि 45 दिन के अंदर ही प्रदान की जाएगी।

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना की पात्रता

जो भी आवेदक UP Rastriya Parivarik Labh Yojana के अंतर्गत लाभ लेने के लिए आवेदन करना चाहते है तो उन्हें निम्नवत् उपलब्ध करायी गयी सूची के अनुसार पात्रता व मुख्य दस्तावेज की जानकारी अवश्य प्राप्त कर लें।

पात्रता

  • आवेदक का राज्य का स्थाई निवासी होना अनिवार्य है।
  • इस योजना का लाभ उन्ही परिवारों को दिया जायेगा, जिनके मुखिया की मृत्यु हुई है।
  • मुखिया की आयु 18 से 60 साल के बीच होनी अनिवार्य है।
  • इस योजना के अंतर्गत शहरी क्षेत्रो के आवेदककर्ता के परिवार की वार्षिक आय 56,000 रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • ग्रामीण क्षेत्रो के परिवार की वार्षिक आय 46000 रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • आवेदक परिवार गरीबी रेखा के निचे जीवन यापन करते रहना चाहिए।

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना हेतु आवश्यक दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • पहचान पत्र
  • स्थाई निवासी प्रमाण पत्र
  • मुखिया का मृत्यु प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • बैंक पासबुक
  • मोबाइल नंबर
  • मुखिया का आयु प्रमाण पत्र
  • पासपोर्ट साइज फोटो

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में आवेदन करने की प्रक्रिया

  • सबसे पहले आवेदक को समाज कल्याण विभाग की Official Website पर जाना है।
UP Rastriya Parivarik Labh Yojana
  • अब होम पेज में New Registration के ऑप्शन पर क्लिक करना है।
UP राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना
  • इस पर क्लिक करने के बाद एक अगला पेज खुलेगा जिसमे रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिखाई देगा।
  • इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी भरना होगा. जैसे जनपद , निवासी ,आवेदक विवरण ,बैंक अकाउंट विवरण , मृतक का विवरण आदि।
  • यह सभी जानकारी भरने के बाद अब सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है।
  • इस तरह से आपकी राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में आवेदन करने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।

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