Indira Gandhi Matritva Sahyog Yojana देश की उन महिलाओं के लिए है, जिन्हें गर्भावस्था के दौरान ना तो आवश्यक पोषण मिल पाता है और ना ही उनकी पर्याप्त देखरेख हो पाती है। कई महिलाओं को तो पैसे के लिए अपनी गर्भावस्था के दौरान भी काम करने पर विवश होना पड़ता है। इस प्रकार की महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना लाई गई थी, जिसका बाद में नाम बदल कर प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना कर दिया गया।
वर्ष 2010 मे महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा Indra Gandhi Matritva Sahyog Yojana (IGMSY)) जनमानस के लिए शुरू गयी। इस योजना के अंतर्गत 19 साल या उससे अधिक उम्र की महिला को उसके 2 बच्चो तक 5000 रूपये की राशि दी जाती है। जननी सुरक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य जननी को बच्चे के जन्म के समय सम्पूर्ण सुरक्षा प्रदान करना तथा साथ ही साथ बच्चे के जन्म के बाद उसकी ठीक तरह से देखभाल प्रदान करना है ताकि एक महिला सुरक्षित रहते हुये बच्चे को जन्म दे सके ओर उसकी देखभाल कर सके।
आज हम आपको इसी योजना के बारे में विस्तार से बताएंगे। जैसे कि यह योजना क्या है? इसका उद्देश्य क्या है? इसके तहत क्या क्या लाभ प्राप्त होते हैं? और लाभ लेने की प्रक्रिया क्या है? आदि। आइए, शुरू करते हैं-

योजना का परिचय | परिचय बिंदु | |
योजना का नाम | इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना | |
किसके द्वारा लांच की गई | केंद्र सरकार के द्वारा | |
योजना का उद्देश्य |
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योजना के लाभार्थी | गर्भवती महिलाएं एवं नवजात शिशु | |
योजना की आधिकारिक वेबसाइट | https://www.pmmvy-cas.nic.in/ | |
Table of Contents
इन्द्रा गाँधी मातृत्व सहयोग योजना (प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना) के उद्देश्य
- प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के अंतर्गत गर्भवती महिला को कुछ राशि दी जाती है जिसे वह अपनी ओर अपने बच्चे के लिए यूस कर सकती है।
- प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना का मुख्य उद्देश्य डिलेवरी ओर गर्भावस्था के दौरान सही ओर सम्पूर्ण सुरक्षा प्रदान करना है ।
- Pradhan Mantri Matritva Vandana Yojana का दूसरा मुख्य उद्देश्य यह है की बच्चे को और माँ को पूरी सुरक्षा देना है उनकी सेहत का पूरा ओर सही ध्यान रखना है । PMMVY के अंतर्गत बच्चे को जन्म के प्रथम 6 महीने तक माँ से ब्रेस्ट-फीडिंग कराने के लिए प्रेरित किया जाता है।
Benefits Of Indira Gandhi Matritva Sahyog Yojana In Hindi
First Installment –
- Indra Gandhi Matritva Sahyog Yojana मे गर्भवती महिला को पहली राशि 1500 रूपय दी जाती है यह राशि उन महिलाओ को दी जाती है जिन्होने :
- अपना रजिस्ट्रेशन गर्भावस्था के प्रथम 4 महीनो मे किसी नजदीकी आगनवाड़ी केन्द्र मे कराया हो।
- कम से कम 1 से 3 session हैल्थ केयर सेंटर पर या AWC पर counselling ली हो।
- कम से कम 1 prenatal care session और TT attend किया हो तथा IFA की द्वाइया ली हो ।
Second Installment –
- दूसरी राशी रूपय 1500 डिलवरी के 3 महीनो के बाद दी जाती है यह राशि उन महिलाओ को दी जाती है जिन्होने :
- बच्चे के जन्म का रजिस्ट्रेशन कराया हो ।
- बच्चे को 6 और 10 हफ़्तों के बाद BCG और OPV से प्रतिरक्षित किया हो ।
- कम से कम 2 session बच्चे की देखभाल के लिए attend किये हो ।
Third Installment –
- बच्चे के जन्म के 6 महीने बाद तीसरी राशी 1000 रूपय दी जाती है यह उन लोगो की दी जाती है जिन्होने :
- जिन्होने कम से कम 6 महीने तक अपने बच्चे की ब्रेस्ट फीडिंग कराई हो तथा इससे अधिक समय के लिए ब्रेस्ट फीडिंग करने पर महिलाओ को सर्टिफिकेट दिया जाता है ।
- कम से कम 2 session बच्चे की ग्रोथ के लिए दी गयी जानकारी पर attend करने पर।
2014 में मोदी सरकार के आने के बाद इस योजना को प्रधान मंत्री मातृत्व वंदना योजना में जोड़ दिया गया है. अब जो भी महिला पहले से जननी सुरक्षा योजना से जुड़ी हुयी है, उसे प्रधान मंत्री मातृत्व वंदना योजना के अंतर्गत अतिरिक्त रुप से 1000 रुपये दिये जायेंगे. इस तरह कुल 6000 रुपये उस महिला को मिलेंगे.

इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना के लिए Eligibility criteria
यदि आप इस योजना के अंतर्गत अपना आवेदन देकर इसका लाभ उठाना चाहती हैं, तो इसके लिए आप की उम्र 19 वर्ष या फिर इससे अधिक होनी चाहिए।
इस योजना का लाभ उन महिलाओं को नहीं दिया जाएगा, जो पहले से ही किसी मातृत्व योजना की लाभार्थी हैं। योजना द्वारा निर्धारित किए गए नियम एवं शर्तों को पूरा करने वाले महिलाओं को योजना का पूरा का पूरा लाभ प्रदान किया जाएगा। योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थी महिला के कुल परिवार की वार्षिक आय₹120000 या फिर इससे कम होनी चाहिए।
इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना आवेदन कैसे करें?
इस योजना का लाभ प्राप्त करते के लिए आप फॉर्म भरकर (Offline) या आनलाइन दोनों प्रकार से आवेदन कर सकते हैं।
Offline आवेदन की प्रक्रिया इस प्रकार से है-
- गर्भवती महिलाओ को इस योजना में आवेदन के लिए तीन फॉर्म (form-1, form-2 और form-3) भरने की आवश्यकता पड़ेगी। इसके लिए गर्भवती महिला को सबसे पहले आंगनवाड़ी या निकटतम स्वास्थ्य केंद्र में जाकर पंजीकरण registration के लिए पहला फॉर्म लेना होगा।
- इसके बाद उसे इसमें पूछी गयी सभी जानकारी भरकर जमा करनी होगी।
- इसके पश्चात उसे निर्धारित समय पर आंगनवाड़ी और निकटतम स्वास्थ्य केंद्र में जाकर अपना दूसरा (form-2) और तीसरा फार्म (form-3) भी भरना होगा। यह समय केंद्र से ही पता चल जाएगा।
- तीनों फॉर्म भरने के बाद आंगनवाड़ी तथा निकट स्वास्थ्य केंद्र वाले आपको एक स्लिप देंगे। इस स्लिप (slip) के आधार पर आप सहायता प्राप्त कर सकेंगे।
योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन पत्र महिला तथा बाल विकास मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट https://wcd.nic.in/ से भी डाउनलोड (download) किया जा सकता है। इसके पश्चात इसे भरकर आंगनबाड़ी (anganwadi) केंद्र में दिया जा सकता है।
इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
योजना का लाभ लेने के लिए आपको कुछ दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ेगी, जो कि इस प्रकार से हैं-
- आवेदक की आधार कार्ड की फोटोकॉपी।
- आवेदक की बैंक या पोस्ट ऑफिस खाते की पासबुक।
- सरकारी विभाग/कंपनी/संस्थान से जारी कर्मचारी पहचान पत्र।
- आधार कार्ड न होने की स्थिति में पहचान संबंधी अन्य दस्तावेज।
- पीचएसी या सरकारी अस्पताल से जारी स्वास्थ्य कार्ड।
Online आवेदन की प्रक्रिया इस प्रकार से है-
आप नए यूजर हैं तो उसके लिए पहले आपको खुद को रजिस्टर करना होगा। इसकी प्रक्रिया इस प्रकार से है-
- लाभार्थी को सबसे पहले योजना की आधिकारिक वेबसाइट PMMVY पर लॉगिन करके आवेदन करना होगा।
- Official वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुल जायेगा। इस होम पेज पर आपको लॉगिन फॉर्म दिखाई देगा।
- होम पेज पर आपको बेनिफिशियरी लॉगइन (beneficiary login) के लिंक पर क्लिक करना होगा।
- इसके पश्चात आपको for registering new user click here के लिंक पर क्लिक करना होगा। अब आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा।
- यहां आपको पूछी गई सभी महत्वपूर्ण जानकारी जैसे कि लाभार्थी का नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पासवर्ड, कैप्चा कोड आदि दर्ज करना होगा।
- इसके पश्चात आपको रजिस्टर के विकल्प पर क्लिक करना होगा। अब आपको सभी आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड कर अटैच करना होगा।
- इसके बाद आपको सबमिट के विकल्प पर क्लिक करना होगा। इस प्रकार आपका पंजीकरण यानी registration हो जाएगा।
- आपको इस लॉगिन फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी जैसे ईमेल आईडी, पासवर्ड कैप्चा कोड आदि सारी जानकारी भरनी होगी।
- सारी जानकारी सही सही भरने के बाद आपको लॉगिन के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- लॉगिन करने के बाद आप इस योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन कर सकते है। आपको आवेदन फॉर्म में पूछी गयी सारी जानकारी भरनी होगी।
- सभी जानकारी भरने के बाद आपको सबमिट के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
Pradhan Mantri Matritva Vandana Yojana
इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
- गर्भवती महिला का आंगनवाड़ी में पंजीकरण होना चाहिए।
- योजना में आवेदन करने के दौरान गर्भवती महिला का पहचान प्रमाण पत्र होना चाहिए।
- लाभार्थी महिला के पास उसका एक स्थाई मोबाइल नंबर होना चाहिए।
- आवेदन देने के दौरान महिला का स्थाई प्रमाण पत्र यानी कि निवास प्रमाण पत्र चाहिए होगा।
- लाभार्थी महिला के पास उसका आय प्रमाण पत्र होना चाहिए।
निष्कर्ष:-
यदि अभी भी आपके पास इस योजना से सम्बंधित सवाल है तो आप हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट को बुकमार्क भी कर सकते हैं।
Questions & Answer Related to Indira Gandhi Matritva Sahyog Yojana
प्रश्न : इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना क्या है ?
उत्तर :- इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना के माध्यम से गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं को स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के लिए भारत सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाती है।
प्रश्न : प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को कब शुरू किया था?
उत्तर :-गर्भवती महिलाओं के लिए 2010 में इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना की शुरुआत की गई थी। लेकिन इसे 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस योजना में कुछ बदलाव करके प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के नाम से इसे पूरे देश मे लागू कर दिया।
प्रश्न : इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना में क्या सभी राज्यों की महिलाएं अपना आवेदन दे सकती हैं ?
उत्तर :- इस योजना के अंतर्गत अभी भारत सरकार ने अपने देश के चयनित 53 जिलों को ही लाभ प्रदान किए जाने का निर्णय लिया है।
प्रश्न : इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना में लाभार्थी महिलाओं को कितनी सहायता राशि प्रदान की जाती है ?
उत्तर :- इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना में लाभार्थी महिलाओं को कुल ₹5000 की आर्थिक सहायता राशि बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य और गर्भवती महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए दी जाती है।
प्रश्न : प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का लाभ किसे मिलेगा?
उत्तर :- प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार उन निर्धन गर्भवती महिलाओं के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करेगी जो गर्भावस्था के दौरान अपनी देखरेख करने में सक्षम नहीं है।
प्रश्न : क्या इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना और प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना का विलय हो गया है ?
उत्तर :- इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना और प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना का वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने विलय कर दिया है और अब इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी महिलाओं को ₹6000 की सहायता राशि प्रदान करने का प्रावधान प्रकार की तरफ से जारी कर दिया गया है। इस सहायता राशि से अब और भी बेहतर तरीके से गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं को बेहतर स्वस्थ और बेहतर सुरक्षा प्राप्त हो सकेगी।
प्रश्न : इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना में आवेदन करने के लिए क्या करें ?
उत्तर :- गर्भवती महिला प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में अपना ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन करके इस योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकती हैं। आवेदन करने की दोनों प्रक्रिया के बारे में ऊपर बताया गया है।
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